दिवाली के त्योहार से पहले राजस्थान प्रदेश सरकार के द्वारा सरकारी कर्मियों को एक बड़ी खुशखबरी मिली है। बता दे की कल यानी 22 अक्टूबर 2024 की शाम को एक नया आदेश जारी हुआ है जिसमें कार्मिक विभाग के कर्मचारियों को प्रमोशन व पोस्टिंग से जुड़े हुए मामले में बड़ी राहत मिली है।
Good News Government Employees
बता देंगे राजस्थान प्रदेश के कार्मिक विभाग के द्वारा कर्मचारियों को एक महत्वपूर्ण आदेश जिसमें परिंदा दंड के प्रभाव को और कम कर गया है। बता दें कि वर्ष 2006 और 8 के दौरान एक नियम बनाया गया था कि जिसके अनुसार कर्मचारियों को के कारण परिंदा का दंड प्राप्त होता था। जिसके चलते कर्मचारियों को एक वर्ष के लिए पदोन्नति पर रोक लग जाता था।
लेकिन अब इस नए अब नए आदेश के संशोधन में कार्मिक विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि परिंदा के दंड के कारण कर्मचारियों को पदोन्नति में कोई भी रोक नहीं लगेगा।
Rajasthan Good News Government Employees: यानी अब कर्मचारियों को अपनी अनुशासनहीनता के बावजूद पदोन्नति के लिए पात्र माना जाएगा और यह संशोधन कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश हुआ है जिसके चलते उन्हें काफी राहत मिलेगी और मानसिक दबाव भी कम रहेगा।
बता दें कि इस आदेश को राजस्थान में तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा और वर्ष 2024 25 के दौरान पदोन्नति होने की प्रक्रिया यानी डीपीसी अभी भी बाकी रहा है। उसमें यह नहीं लागू होगा। बता दे कि जब पदोन्नति की प्रक्रिया या रिव्यू डीपीसी पहले से निर्धारित किया गया है।उनमें पूर्व के नियम ही जारी रखा जाएगा। यानी परिंदा के कारण इन पदोन्नति को एक वर्ष के लिए रोका जा सकता है।
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आदेश का फैसले किया स्वागत
अपडेट के दिवाली त्योहार से पहले राजस्थान में इस नए आदेश का अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ के अलावा राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री देवेंद्र सिंह नरूका की ओर से इस निर्णय का स्वागत किया गया। उन्होंने इस बदलाव किए गए नियम के बाद कर्मचारियों के हित में एक सकारात्मक कदम बताते हुए अपनी सेवा में और अधिक आत्मविश्वास व उत्साह प्रदान करेगा।
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