किसानों को ट्रैक्टर पर सब्सिडी कौन सी राज्य सरकार ओर कौन से किसानों को मिलेगा लाभ, जानें Mini Tractor 90% Subsidy Yojana….
Krishi Bhagya Yojana Update: किसानों को अपने खेत में सही समय पर कार्य करने के साथ-साथ बंपर उत्पादन ले पाए और आर्थिक घातक लिए अलग-अलग राज्यों की सरकारों के द्वारा किसानों को समय समय पर कृषि यंत्र के साथ ट्रैक्टर भी सब्सिडी दी जाता है। ताकि किसानों को अपनी खेती के लिए आधुनिक कृषि यंत्र व संसाधनों का कमी न हो।
Mini Tractor 90% Subsidy Yojana: इसके चलते प्रदेश सरकार की ओर से कृषि भाग्य योजना (Krishi Bhagya Yojana) को आरंभ किया गया। जिसमे किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी वाली खबर आई है कि राज्य सरकार ने मिनी ट्रैक्टर को खरीद करने पर 90 प्रतिशत तक भारी सब्सिडी दिया जाएगा। इसके अलावा इस योजना में किसानों को आवेदन करने पर ट्रैक्टर के अलावा अन्य कृषि के भिन्न-भिन्न तरह की कृषि यंत्रों पर भी सब्सिडी मिल रहा है।
कितना मिलेगा मिनी ट्रैक्टर सब्सिडी का लाभ
Mini Tractor 90% Subsidy Benifit: राज्य सरकार की द्वारा शुरु की गई कृषि भाग्य योजना में विज्ञान जो अनुसूचित जाति (एससी) व अनुसूचित जनजाति (एसटी) से हैं और वे ट्रेक्टर के खरीद करते हैं तो 90% सब्सिडी के लिए पात्र माना जाएगा। वहीं इसके अलावा जो किसान सामान्य श्रेणी से है और मिनी ट्रैक्टर का खरीद करते हैं। उनको 50% अनुदान मिलेगा। प्रदेश सरकार के द्वारा इस योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य किसानों को आधुनिक उपकरण देने के साथ-साथ आधुनिक कृषि तरीके को अपनाने के लिए आधुनिक मदद देने का है।
आवेदन कैसे अप्लाई करें
Mini Tractor 90% Subsidy Apply Online: अगर आप कर्नाटक राज्य के किसान है और आप खेती करते हैं और आप इस योजना में लाभ लेने के इच्छुक हैं तो आपको इस कृषि भाग्य योजना में आवेदन करने के लिए अपने पास के किसान संपर्क केंद्र पर आवेदन जमा करवा सकते हैं। आवेदन जमा करते समय आपको कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगा।
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जरूरी कागजात
Mini Tractor 90% Subsidy Document: योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय आपको कुछ जरूरी कागजात की आवश्यकता रहेगी वहीं अन्य जानकारी के लिए किसान सहायक कृषि निदेशक कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं।
1. पहानी (आरटीसी)
2. आधार कार्ड
3. बैंक पासबुक की एक प्रति
4. दो पासपोर्ट साइज की फोटो
5. 100 रुपये का बॉन्ड पेपर
अन्य कौन-कौन से मशीन पर मिलेगा सुविधा
प्रदेश सरकार के द्वारा इस योजना के माध्यम से किसानों को पावर टिलर रोटावेटर, मिनी ट्रैक्टर, वीडर, डीजल पंप सेट, पावर स्प्रेयर, हल मिल, मोटर चालित छोटे ऑइलर व मोटर चालित मोटरकार आदि सुविधा दी जा रही है। बताते कि किसानों को इस योजना में
स्प्रिंकलर सिंचाई की मशीन व औजार को भी 90% रियायत दर पर उपलब्ध कराया जाएगा।
इसके अलावा कृषि मशीनरी वह सरकार खेती में गड्ढे के चारों ओर किसानों के द्वारा तार बंदी करने पर भी सब्सिडी दिया जा रहा है। किसान गधों से पानी उठाने के लिए भी सोलर पंप सेट 10 HP व डीजल व फसलों को सिंचाई करने के लिए सूक्ष्म सिंचाई यंत्रों पर भी उपलब्ध होगा। मिलने वाली इन सुविधाओं के लिए सामान्य वर्ग किसानों को 80% और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किस है उनको 90% सब्सिडी का लाभ प्राप्त होगा।
कौन कौन किसान अप्लाई के लिए पात्र
Mini Tractor 90% Subsidy Eligible: किसानों की जानकारी के लिए बता दें कर्नाटक प्रदेश के रहने वाले हैं और खेती करते हैं तो आपको कृषि भाग्य योजना में पात्र के लिए खेती करने योग्य कम से कम एक एकड़ जमीन होना आवश्यक है। वही वह किसान जो की पहले ही कृषि होंडा योजना या फिर किसी अन्य सरकारी योजना में लाभ प्राप्त कर चुके हैं उनको इस योजना में पात्र नहीं माना जाएगा।
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नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जसवंत है। मैं सुपर खेती (Super Kheti) का संस्थापक हूँ । मेरा उद्देश्य किसानों अपनी कृषि से जुड़ी सभी फसलों के ताजा मंडी भाव, कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी दिया जाता है। मैं किसानों के लिए ताजा न्यूज और योजनाओं के बारे में आर्टिकल लिखना पसंद करता हूं। मैं लगातार 3 साल से वेबसाइट पर काम कर रहा हूं।