किसानों को सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी कौन कौन से किसान लाभ ले सकते हैं, जानें आवेदन की प्रक्रिया, Irrigation Equipment Subsidy 90%..
Irrigation Equipment Subsidy: किसानों को अपनी फसल के लिए सही समय पर सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो इसके लिए विभिन्न अलग-अलग कृषि आधुनिक यंत्रों के लिए समय-समय पर उत्साहित किया जाता है। जिसके लिए केंद्र के साथ ही राज्य सरकार की ओर से किसानों को अपनी फसल में सिंचाई यंत्रों के लिए अनुदान दिया जा रहा है। इन आधुनिक सिंचाई कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के तौर पर प्रदेश सरकार की ओर से किसानों को 90% तक सब्सिडी का लाभ मिलेगा।
प्रदेश सरकार के द्वारा दी जा रही इस सब्सिडी का लाभ उठाकर किसान सिंचाई यंत्रों से अपने खेत में सही से सिंचाई कर पाएंगे और इसके इच्छुक किसानों को सब्सिडी के लिए आवेदन करना होगा।
कौन-कौन से सिंचाई यंत्रों पर मिलेगी सब्सिडी
प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य के उद्यानिकी विभाग के द्वारा संचालित योजना में किसानों को लाभ मिलेगा। बता दें कि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना (PMKSY) के तहत जिलेवार लक्ष्य को निर्धारित किया गया है। उद्यानिकी विभाग की ओर से चलाई गई इस योजना के चलते किसानों को रेनगन (Raingun) , ड्रिप (Drip), पोर्टेबल स्प्रिंकलर (Portable Sprinkler) व मिनी स्प्रिंकलर (Mini Sprinkler) जैसे यंत्रों की खरीद पर 65 से लेकर 90 फ़ीसदी तक सब्सिडी मिलेगा।
किसानों को इन सिंचाई यंत्रों की सहायता से अपने फसल में सिंचाई करने में पानी की काफी बजट होगा और लागत में भी कमी देखने को मिलेगी और फसलों का पैदावार में भी ला पहुंचने वाला है जिससे सीधा असर से किसानों की इनकम बढ़ेगा।
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कौन-कौन से किसानों को कितना सब्सिडी का लाभ
Irrigation Equipment Subsidy Benifit: बता दे कि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के माध्यम से लघु एवं सीमांत किसानों को ड्रिप व मिनी स्प्रिंकलर 90 % वहीं सामान्य किसान जिसके पास दो हेक्टेयर से अधिक भूमि है उनको 80% तक सब्सिडी मिलेगा।
इसके अलावा जो किसान रेनगन व पोर्टेबल सिस्टम की खरीदने के इच्छुक हैं उनको 60 से 75% सब्सिडी मिलेगा। जिसमें सामान्य किसानों को 65 और लघु व सीमांत किसानों को 75% तक का अनुदान मिलेगा। बता दे कि किसान उपकरण खरीदने के बाद सब्सिडी का पैसा उनके बैंक खातों में सीधा डाला जाएगा।
किसानों को सिंचाई यंत्र अनुदान के लिए जरूरी कागजात
Irrigation Equipment Subsidy Document: बता दें कि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना (पर ड्रॉप मोर क्रॉप) के अंतर्गत राज्य के उद्यानिकी विभाग की ओर से चलाई जा रही योजना में इन सिंचाई कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए कौन-कौन से जरूरी दस्तावेज (Document) की आवश्यकता रहेगी। चौकी नीचे दिया गया है
1). किसान का अपना आधार कार्ड
2). खसरा, खतौनी की कॉपी
3). बैंक पासबुक की कॉपी
4). किसान का मोबाइल नंबर
आवेदन के लिए जरूरी नियम और शर्तें
प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत दिए जाने वाले सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी के लिए कुछ नियम और शर्तें तय किया गया है आईए जानते हैं
1. संजय यंत्र सब्सिडी के लिए आवेदन करने वाले किसान खुद के नाम पर जमीन होना आवश्यक।
2. किसान के पास निजी सिंचाई करने की सुविधा होना जरूरी होगा।
किसान सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं
Irrigation Equipment Subsidy Apply Online Form: बता दें कि इस योजना में मिलने वाली किसानों को सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए शुरू किया गया है ऐसे में आप भी अगर यूपी के रहने वाले हैं और खेती करते हैं और इस कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए इच्छुक हैं तो आपको आवेदन करना होगा।
ऐसे में किसानों को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सिंचाई यंत्रों पर भारी अनुदान दिया जा रहा है जिसका लाभ उठाने के लिए आवेदन करने वाली किसानों को पहले आओ पहले पावर आधार पर चयन होगा।
और कृषि यंत्रों की खरीद पर विवाह की ओर से आवेदन मांगा गया है जिसमें किसान योजना का लाभ लेकर खेती में उन्हें लाभ पहुंचेगा इसके अलावा किसान इस योजना में जल्द आवेदन करना चाहिए। किसानों को इस योजना से जुड़ी हुई अन्य सभी जानकारी जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट uphorticulture.gov.in जाकर प्राप्त कर पाएंगे या फिर किस अपने जिले के उद्यानिकी विभाग में जाकर भी संपर्क किया जा सकता हैं।
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नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जसवंत है। मैं सुपर खेती (Super Kheti) का संस्थापक हूँ । मेरा उद्देश्य किसानों अपनी कृषि से जुड़ी सभी फसलों के ताजा मंडी भाव, कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी दिया जाता है। मैं किसानों के लिए ताजा न्यूज और योजनाओं के बारे में आर्टिकल लिखना पसंद करता हूं। मैं लगातार 3 साल से वेबसाइट पर काम कर रहा हूं।